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जौनपुर में धारा 144 लागू
जौनपुर। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के दृष्टि से विधि एवं शांति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु विभिन्न विश्वविद्यालय एवं प्रतियोगी परीक्षाओं तथा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जनपद जौनपुर की सीमाओं में तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश दिया है।
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यह आदेश जनपद की सीमाओं के अंतर्गत समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों, समस्त थाना क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा यह आदेश उन समस्त व्यक्तियों को संबोधित किये जाते हैं, जो सामान्य रूप से इन क्षेत्रों में निवास करेंगे अथवा आवागमन करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन भादवि की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा। यह आदेश 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेगा।
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